नाबालिग के साथ अश्लीलता ब्लैकमेलिंग के आरोपों से बरी हुए आरोपी

Thejournalist
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 अयोध्या : मामला जनपद के थाना पूराकलंदर क्षेत्र से जुड़ा है वर्ष तारीख 21 सितंबर 2021 में नाबालिग के परिजनों ने थाने मे शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि आरोपी अनुज और सूरज ने बालिका को लगातार ब्लैकमेल करते हैं आरोपी बालिका को रास्ते मे रोककर फोटो खीचते और वीडियो बनाते हैं बालिका हाईस्कूल की छात्रा है 





आरोपी वीडियो को एडिट कर वायरल करने और उसे बदनाम करने की लगातार धमकियाँ देते थे जिससे पीड़िता की पढाई पर असर पड़ रहा था और वह मानसिक अवसाद मे हो गई थी उसने स्कूल भी जाना छोड़ दिया था आरोपियों की प्रताड़ना से आहत होकर, पुलिस ने मामले मे एफआईआर अपराध संख्या : 410/2021 धारा : 354 ग, 504 आईपीसी व धारा 6/7 लैंगिक अपराधो से नाबालिगो का संरक्षण अधिनियम मे मामला दर्ज किया गया था, न्यायालय ने मामले मे पाया कि आरोपियों को बालिका की तस्वीरें खीचते, वीडियो बनाते किसी ने नही देखा था पुलिस को आरोपियों के पास से सुबूत के रूप मे कोई वीडियो आरोपियों के फोन मे नही मिला, पीड़िता ने अपने बयान मे कोर्ट को बताया कि उसने दोनों आरोपियों मे से किस ने उसकी फोटो, वीडियो बनाई देखा ही नही, पुलिस कोई भी ऐसा कोई साक्ष्य नही मिला जिससे ये सुनिश्चित हो सके की आरोपियों ने फोटो, वीडियो बनाकर उसे वायरल किया हो, पॉक्सो न्यायालय ने सुबूतों के अभाव मे दोनों आरोपी अनुज पुत्र संतराम व सूरज पुत्र अमन शर्मा निवासी - गोपालापुर थाना पुराकलंदर को सभी आरोपों से बरी कर दिया




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